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बाल विवाह रोकथाम अभियान: बचपन में शादी नहीं शिक्षा जरूरी है, जिंदगी से खिलवाड़ को रोकंे

3 वर्ष पहले
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देवगढ़| नगर के कैरियर ज्ञान केंद्र पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए सोमवार को नगर के कैरियर ज्ञान केंद्र पर विधिक साक्षरता शिविर और कार्यशाला हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बृजेंद्र रावत ने की। मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी कांशीराम चौहान ने की।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बृजेंद्र रावत ने बताया की बाल विवाह परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक सामाजिक कुरीति है जिसकी रोकथाम के लिये सभी को सकारात्मक रूप से पहल कर इसकी रोकथाम में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। विधि के प्रावधानों के अनुसार बाल विवाह करने में सहयोग करने वाले लोगों के लिए दो साल तक कि सजा और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। एसडीएम काशीराम चौहान ने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रयास करना एक अच्छा सूचक है। बाल विवाह की सही समय पर जानकारी देकर बाल विवाह को रुकवाकर एक बालिका के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है।

शिविर में ज्ञान केंद्र प्रबंधक महेश पालीवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि बचपन में शादी नहीं शिक्षा जरूरी है, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करें। इस दौरान क्षेत्र की 105 महिलाओं को एसडीएम बाल विवाह के खिलाफ अपनी आवाज उठाने इस प्रकार के किसी भी आयोजन में सम्मिलित नहीं होने कम उम्र में शादी और दहेज के सामाजिक बुराई को मिटाने और उनकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में मयंक राजपूत, शाहीन, भावना पालीवाल, वंदना सेन, निशा चूंडावत, किरण गोस्वामी, नीतू राजपूत, उषा नरानिया,पूजा सेन, पवन सेन आदि मौजूद थे।

विधिक जागरूकता शिविर में बाल विवाह रोकने का किया आह्वान

राजसमंद| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र कुमार ने मंगलवार को गांधी सेवा सदन स्कूल और डीएवी स्कूल रेलमगरा में विधिक जागरुकता शिविर लगा बाल विवाह को रोकने के लिए इसके दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में लड़के की आयु 21 वर्ष से कम और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो उनका विवाह नहीं किया जा सकता हैं।

पैरालीगल वॉलंटियर्स अपने कर्तव्यों का करें निर्वहन : वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र के कॉन्फ्रेंस हॉल में पैरालीगल वॉलंटियर्स के साथ मासिक बैठक कर कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें उनके कर्तव्यों के बारे में बताया। वॉलंटियर्स ने काम के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में बताया।

बाल विवाह पर रोकथाम के बारे में बताया

आमेट| ताल्लुका विधिक सेवा समिति के निर्देश पर मंगलवार को एसबीआई बैंक परिसर में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर होने वाले बाल विवाह पर रोकथाम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया। शिविर में शाखा प्रबंधक योगेश कुमार जैन, कुलदीप राणा, अमर बाथम, नवीन, ओम, गौरव यादव, ललित टेलर, गौरव दंडोतिया, मोहनलाल मोंगिया, भैरूसिंह, करमसिंह, रामसिंह, सुशीला सहित कई लोग थे।

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