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ऑटो रिक्शा पर क्षमता से अधिक स्कूली बच्चे बिठाने पर पाबंदी

3 वर्ष पहले
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अमृतसर | डिप्टी कमिश्नर कमलदीप सिंह संघा ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए हुकुम जारी किया है कि कोई भी आटोरिक्शा चालक समर्था से अधिक स्कूली बच्चों को स्कूल में नहीं लेकर जाएगा। समूह स्कूलों के प्रिसिंपल इस बात को यकीनी बनाएं कि वह अपने स्तर पर बच्चों के माता पिता को इस संबंध में जागरूक करें। इसके साथ ही डीसी ने पुलियों व सड़कों पर बनी रेलिंग तोड़ने या डिवाइडर तोड़कर रास्ता निकालने पर भी पाबंदी लगा दी है। ब्यास पट्टी के 20 किलोमीटर घेरे में ऊंची इमारतों के निर्माण पर, जबकि असला भंडार ब्यास के इर्दगिर्द ज्वलनशील पदार्थ के प्रयोग पर पाबंदी के अलावा रोष रैली व धरने पर पर मुकम्मल पाबंदी का हुकुम जारी किया है। डिप्टी कमिश्नर ने शहर में दोपहिया वाहन चलाते समय अपना मुंह रुमाल से ढकने, मफलर, परना या दूसरे किसी तरह के कपड़े से मुंह ढकने पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने कहा है कि इसका फायदा उठाकर गैर-सामाजिक तत्व अपनी पहचान छिपाते है तथा गैर कानूनी गतिविधियों व अपराधों को अंजाम देने में कामयाब होते है।

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