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धोखाधड़ी करने वाले दंपती को तीन-तीन साल की कैद

3 वर्ष पहले
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धोखाधड़ी करने के आरोप में दोषी पाए गए पति-प|ी संजय अरोड़ा और प्रिया अरोड़ा को जज दविंदर सिंह की अदालत ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ बही 10-10 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

जानकारी मुताबिक विवेक खन्ना और उसके भाई विकास खन्ना निवासी कश्मीर एवेन्यू ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उक्त दोषियों ने उसके साथ एक प्रापर्टी बेचने का सौदा तय किया था।

यह सौदा 66 लाख 51 हजार रुपए में हुआ था। जिसमें से अलग-अलग समय पर 11 लाख रुपए दिए थे। मगर दोषियो ने इसका सौदा पहले ही किसी और के साथ किया था। खुद के साथ धोखाधड़ी होने पर विकास और विवेक ने अपने पैसे वापस मांगे थे। इस पर दोषियों ने 2.84 लाख रुपए वापस कर दिए थे। मगर बाकी के पैसे वापस नहीं किए और ठगी मार ली गई। इस पर पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज किया था।

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