अमृतसर | नाजायज असलहा रखने के दोषी पाए गए बरकत सिंह निवासी जम्मू को जज सरबजीत सिंह धालीवाल की अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद काटनी होगी। जानकारी के मुताबिक स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल को सूचना मिली थी कि दोषी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब में अपनी पहचान बदल कर घूम रहा है। दोषी लगातार पंजाब के विभिन्न इलाकों में जाकर शरण ले रहा था। इस बात की सूचना जब स्पेशल सेल को लगी तो तुरंत टीम भेज कर 21 अक्टूबर 2009 को उसे गिरफ्तार किया गया। मौके पर ही उससे पुलिस ने 32 बोर का पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए थे।