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‘चड्‌ढा और इंद्रप्रीत पर दर्ज पर्चा रद्द करें’

3 वर्ष पहले
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सीकेडी के पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह चड्ढा और उनके बेटे स्वर्गीय इंद्रप्रीत सिंह चड्ढा के खिलाफ इस्लामाबाद थाने में 29 दिसंबर 2017 को प्रिंसिपल तविंदर कौर बमराह (काल्पिनक नाम) की ओर से दर्ज करवाई गई छेड़छाड़ व वीडियो वायरल करने की एफआईआर रद्द करने की सिफारिश जेएमआईसी अर्जुन सिंह की अदालत में की गई है। यह सिफारिश पूरे मामले की जांच कर रही स्पेशल इनवेस्टिगेटिव टीम (सिट) ने की है। इसके हैड आईजीपी एलके यादव हैं। बुधवार को सिट के कहने पर इस सिफारिश को अमृतसर पुलिस ने कोर्ट में रखा। सिट ने तफतीश में पाया है कि बमराह ने जो शिकायत पुलिस को दी थी, वे गलत है। बमराह ने चरणजीत चड्ढा के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज करवाया था। इसमें लिखा गया था कि चरणजीत ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं स्वर्गीय इंद्रप्रीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया था कि इंद्रप्रीत ने उसे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन सिट ने घटना के पांच महीनों क बाद इस एफआईआर को ही गलत करार दिया है।

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