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पैसों के लिए दोस्त की गोली मार कर हत्या करने वाले को उम्रकैद

3 वर्ष पहले
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थाना लोपोके के गांव कक्कडख़ुर्द के रहने वाले युवक सुखदीप सिंह की हत्या करने के आरोप में दोषी पाए गए हरवंत सिंह निवासी गांव कक्कड़कलां को जज सरबजीत सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 40 हजार रुपए जुर्माना किया था। दोषी नशा करने का आदी है

पुलिस शिकायत में 13 सितंबर 2015 को सुखचैन सिंह ने बताया था कि उसका भाई सुखदीप सिंह सुबह करीब 9 बजे उनका लाइसेंसी रिवाल्वर और बाइक लेकर घर से चला गया। पूरा दिन वे इंतजार करते रहे। कई बार फोन भी लगाया, लेकिन बंद पाया गया। शाम करीब 6 बजे सूचना मिली की सुखदीप की लाश बोपाराय खुर्द के खेतों में पड़ी है। भाई के पास न तो रिवाल्वर था और न ही उसकी बाइक व मोबाइल फोन था। बाद में पता चला था कि दोषी ने ही भाई को फोन कर बुलाया था, क्योंकि दोनों ने एक साथ नशा करना था, मगर दोषी ने भाई से पैसे आदि छीनने की कोशिश की थी। इस पर सुखदीप ने विरोध किया तो उसी का रिवाल्वर के साथ गोली मारकर हत्या कर दी थी।

स्कूटर छीनने वालों को दस-दस साल की कैद

हथियारों के बल पर लूटपाट करने वाले अवतार सिंह निवासी फतह सिंह कॉलोनी और मोहना निवासी संजय गांधी कॉलोनी को जज अमरजीत सिंह की अदालत ने दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों ने 26 जून 2016 की सुबह नरिंदर मेहरा निवासी सी ब्लाॅक को जख्मी कर वारदात की थी। वह उस सुबह-सुबह अपने स्कूटर किसी काम से जा रहे थे, मगर दोषियों ने रास्ते में घेर लिया और मारपीट की और हथियारों के साथ जख्मी कर स्कूटर छीन ले गए।

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