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30 लाख रु. से अधिक की रजिस्ट्रियों की डिटेल ‘एसएफटी’ को करनी होगी फाइल

3 वर्ष पहले
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इन्कम टैक्स विभाग तीस लाख रूपए से अधिक की होने वाली रजिस्ट्रियों पर पूरी नजर रख रहा है। रजिस्ट्री करने वाले सब-रजिस्ट्रार को इसे लेकर खास हिदायतें दी गई हैं। सब -रजिस्ट्रार से कहा गया है कि उन्हें पिछले साल के दौरान तीस लाख रुपये से अधिक की रजिस्ट्रियों की डिटेल स्टेटमैंट आफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (एसएफटी) को फाइल करनी होगी।

इसके लिए इन्कमटेक्स विभाग ने 31 मई अंतिम तिथि निर्धारित की है। सब रजिस्ट्रार हर महीने ऐसी रजिस्ट्रियों की स्टेटमेंट की सीडी बनाकर विभाग को भेजेंगे। इसके साथ ही हर रोज होने वाली ऐसी रजिस्ट्रियों के बारे में भी इन्कमटेक्स विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। 31 मई 2018 तक एसएफटी फाइल नहीं करने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना होगा।

इसके साथ ही गलत या अधूरी सूचना देने वाले संबंधित व्यक्ति को 50 हजार रुपये जुर्माना करने का भी प्रावधान है। सब रजिस्ट्रार मनिंदर सिंह सिद्घू का कहना है कि उन्हें इस संबंध में इन्कमटेक्स विभाग की ओर से डायरेक्शन मिल चुकी है और इस पर पूरी तरह अमल किया जाएगा।

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