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अशोकनगर | अलग-अलग न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों में सुनवाई

3 वर्ष पहले
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अशोकनगर | अलग-अलग न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 4 आरोपियों को 1-1 साल की सजा सुनाते हुए जुर्माने से दंडित किया है। मीडिया प्रभारी अभियोजन संजय शंकर पाल ने बताया कि रितुवर्मा कटारिया जेएमएफसी के न्यायालय में घर में घुसकर एक महिला के साथ मारपीट करने के आरोपी को 1 साल 2 माह की सजा और 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले की पैरवीकर्ता रीना शिवहरे ने बताया कि तूमैन गांव में 5 साल एक महिला के साथ मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने बलवीर सिंह राजपूत उर्फ घुठरू को सजा सुनाई है। इसी तरह डा. उमाशंकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अवैध शराब बिक्री के मामले में वरिष्ठ अभियोजन इंदिरा चौहान की पैरवी पर आरोपी मुबारिक पुत्र मेहबूब खां निवासी पिपरई को 1 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

जमीन विवाद में भाई और भांजे को सजा- वहीं एक अन्य मामले में भाई के घर में घुसकर पति-प|ी से मारपीट करने के मामले में रविप्रकाश जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने दो आरोपियों के एक साल की सजा सुनाई है। मामले के पैरवीकर्ता श्री पाल ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर आरोपी रमेश पुत्र दौलत सिंह प्रजापति और हरवीर पुत्र नाथूदास प्रजापति निवासी मूडरा थाना शाढ़ौरा ने रामवीर के घर में घुस गए और मारपीट करने लगे।

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