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छेड़छाड़ के आरोपी को एक साल की सजा

3 वर्ष पहले
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अशोकनगर|8 साल पुराने एक छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को 1 साल की सजा और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मजिस्ट्रेट नेहा श्रीवास्तव ने आरोपी रमेश पुत्र जलमा आदिवासी उम्र 30 साल निवासी ग्राम डेंगा मोचार थानला ईसागढ़ को इस सजा से दंडित किया है। शासन की ओर से मीडिया प्रभारी लोक अभियोजन अधिकारी संजय शंकर पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जब पीड़ित महिला घर पर अकेली थी तो आरोपी ने घर में पहुंचकर महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए शराब पीने के लिए कहने लगा। जब महिला चिल्लाई तो पड़ोसी महिला के आने पर आरोपी भाग गया। उक्त मामले में पैरवी अभियोजन अधिकारी वंदना यादव ने की।

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