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जिला जेल में लगा विधिक साक्षरता शिविर

3 वर्ष पहले
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अशोकनगर| जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया जहां बंदियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265-क की जानकारी दी। विधिक साक्षरता शिविर प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. उमाशंकर कुम्हार एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी वीरेन्द्र चिड़ार ने विचाराधीन बंदियों को धारा 265-क में उपबंधित प्ली-बारगेनिंग (अभिभाक सौदेबाजी) की प्रक्रिया के प्रावधान को विस्तार से समझाया। इस अवसर पर आरआर सिंह जेल अधीक्षक, एसएस सिद्धकी जेलर, पीएलव्ही कुमार संभव, मनेन्द्र यादव, रचना गुप्ता सहित लगभग 150 से अधिक विचाराधीन बंदी उपस्थित थे।

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