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पत्नी की हत्या मामले में पति दोषी करार, 24 को सजा

3 वर्ष पहले
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औरंगाबाद नगर|सिविल कोर्ट के अपर जिला व सत्र न्यायाधिश प्रथम विनोद कुमार तिवारी की अदालत में गुरुवार को प|ी की हत्या करने के मामले में सुनवायी करते हुए आरोपी पति को दोषी करार दिया है। दोषी पति को 24 मई को सजा सुनायी जाएगी।

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