सिटी रिपोर्टर| औरंगाबाद सदर
अतिक्रमण हटाने में रूचि नहीं रखने वाले दो प्रखंडों के अंचलाधिकारियों को समन भेजा गया है। शिकायत की सुनवाई करते हुए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने देव व गोह के अंचलाधिकारी को समन भेजा है। साथ ही यह अतिक्रमण हटाते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गजेन्द्र मिश्रा ने कहा कि लोक शिकायत अधिकार अधिनियम का पालन सभी को करना होगा। लोगों को न्याय देने के लिए ही इस अधिनियम को लागू किया गया है और इस फोरम की स्थापना की गई है। देव प्रखंड से दो तथा गोह प्रखंड से एक मामला जुड़ा है, जिसमें दोनों प्रखंडों के सीओ को समन भेजा गया है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाते हुए दोनों अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया है।
अनुमंडल लोक शिकायत निवारण से पूर्व मंे ही अतिक्रमण हटाने का दिया गया था आदेश, लेकिन फिर भी उदासीन
अनुमंडल लोक शिकायत निवारण से दिया गया था निर्देश
अतिक्रमण से संबंधित दो मामलों में पूर्व में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा निर्देश जारी किया था। देव के सत्यानारायण सिंह व एक अन्य व्यक्ति ने अपनी जमीन को अतिक्रमण कर लिए जाने की शिकायत की थी। इस मामले की सुनवाई के बाद अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। मगर उनके निर्देश का देव सीओ रामकुमार रमण द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। इसी मामले में संज्ञान लेते हुए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन करने संबंधित समन भेजा गया है।
अतिक्रमण करने की हुई थी शिकायत
गोह निवासी सुरेश ठाकुर ने एक रास्ता को अतिक्रमण कर लिए जाने का मामला अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में दर्ज कराया था। जहां सुनवाई के बाद अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने गोह सीओ अवधेश कुमार नेपाली को फौरन अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था।
आदेश पालन नहीं कर रहे थानाध्यक्ष
एक अन्य मामले में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने दाउदनगर थानाध्यक्ष को मुसंफ कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। दाउदनगर निवासी महेन्द्र प्रसाद ने मामला दर्ज किया था कि मुसंफ कोर्ट के आदेश पर पुलिस बल द्वारा एक जमीन पर उसे कब्जा दिलाया गया था। जब उक्त जमीन पर बने घर का दरवाजा बदल रहा था तो थानाध्यक्ष ने विपक्षी के कहने पर रोक दिया।