बाबा बकाला साहिब | पंजाब सरकार की प्रिजर्वेशन सॉयल वाटर एक्ट 2009 के तहत जमीन निचले पानी को बचाने के लिए धान की पनीरी लगाने की तिथि 20 मई निश्चित की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आज कृषि विभाग के एओ कश्मीर सिंह बोहरू और एडीओ सतविंदर बीर सिंह ने बताया उन्होंने चीमा बाठ, दोलो नंगल, बेदादपुर, पडे, उमरा नंगल, सठियाला, बुताला, मेहता और सब डिवीजन के गांवों का दौरा कर किसानों को 20 मई से पहले पनीरी और 20 जून से पहले धान की बिजाई न करने को कहा है। अगर कोई भी कृषि विभाग के हुक्मों की उल्लंघना करता पाया गया तो उसकी पनीरी नष्ट की जाएगी। उन्होंने आज एडीओ गुरजोत सिंह, एडीओ कंवलजीत सिंह, तरसेम सिंह, गुरविंदर सिंह,सुनील कुमार, हरप्रीत कौर, तनवीर सिंह व अन्य मुलाजिमों की किसानों जागरूक करने संबंधी ड्यूटी लगाई।