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डिफाॅल्टर की आधी राशि बैंक में 15 जून तक जमा कराने पर ब्याज माफ

3 वर्ष पहले
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बड़ौदा |कृषि साख सहकारी समिति के कृषक सदस्य को पुराने बकाया कालातीत ऋण पर मूलधन की 50 फीसदी राशि जमा करने पर ब्याज माफ होगा। राज्य सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समिति के डिफाॅल्टर कृषक सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना लागू की है। इसमें ऐसे किसान जिन पर 30 जून 2017 पर अल्पावधि फसल ऋण कालातीत होकर बकाया है , उन्हें अंतिम तारीख 15 जून तक संस्था में मूलधन की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।

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