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बाल विवाह पर प्रशासन के साथ सामाजिक संगठन भी रखेंगे नजर

3 वर्ष पहले
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बड़ौदा क्षेत्र के ग्राम पांडोला में बाल विवाह रोको जागरूकता बाइक रैली रवाना करते पुलिस अिधकारी।

सम्मेलन

बाल विवाह की तैयारी दिखे तो चाइल्ड लाइन को दें गोपनीय सूचना

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन की टीम ने ग्राम नागदा, जैदा एवं प्रेमसर क्षेत्र में ओपन हाउस प्रोग्राम के जरिए बालविवाह के खिलाफ ग्रामीणों में जागरूकता फैलाई। चाइल्ड लाइन के मनोज सोनी ने बताया कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2006 के तहत यह संज्ञेय अपराध है जिसमें शामिल लोगों को दो वर्ष का सश्रम कारावास या 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति आगाह कराते हुए बताया कि अगर आपके गांव मोहल्ले में किसी घर में बाल विवाह की तैयारी हो रही है तो इस बारे में सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 या महिला हेल्प लाइन नंबर 1090 पर दी जा सकती है। इस बारे में सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

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