मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने के अपराध में एक माह की जेल
बड़वाह | मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को एक माह की जेल सुनाई है। न्यायालय जितेंद्रसिंह परमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वाह ने टोनू उर्फ नर्मदा शंकर पिता भागीरथ कंडेरा (25) निवासी कुमार मोहल्ला बड़वाह को फरियादी बहादुरसिंह व आहत कमलाबाई के घर में घुसकर गृह अतिचार कारित करने, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के अपराध में क्रमशः एक माह 15 दिन 15 दिन व एक माह की सजा सुनाई है।