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उठा ले जाने की धमकी से आहत युवती ने की थी आत्महत्या, एक आरोपी को उम्रकैद
देवास की विशेष अदालत ने बागली में करीब दो साल पूर्व हुए युवती के सुसाइड केस में मंगलवार को फैसला दिया। आरोपी राहुल गुर्जर उर्फ चायना निवासी अड्डा मोहल्ला बागली (24) को उम्रकैद की सजा दी गई। अन्य आरोपी राहुल शर्मा बागली और लखन तेरसिंह को बरी किया गया।
विशेष लोक अभियोजक अशोक चावला ने बताया जून 2016 को आरोपी ने मृतका के घर पहुंचकर धमकी दी कि मकान खाली कर देना। गोली मार देने की धमकी दी। मुख्य आरोपी राहुल गुर्जर चाइना द्वारा मृतका को शादी करने की धमकी भी दी जाती थी। परिवार से यह भी कहा कि 10 हजार रु. नहीं दिए तो बहन को उठा ले जाएगा और सभी को मार देगा। धमकी से परिवार भयभीत था, घटना से आहत बहन से आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में राहुल चाइना, राहुल शर्मा और लखन तेरसिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, एट्रोसिटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। विशेष न्यायाधीश योगेशचंद्र गुप्त ने आरोपी राहुल चाइना को एट्रोसिटी एक्ट में उम्रकैद की सजा सुनाई। अन्य दो आरोपियों को बरी किया गया। केस की मॉनीटरिंग उपसंचालक अभियोजन एएस भंवर ने की।
आरोपी राहुल चायना