अक्षय तृतीया व पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाहों की रोकथाम के दिए निर्देश
एसडीएम गौरव अग्रवाल ने बाली क्षेत्र में अक्षय तृतीया व 29 अप्रैल को पीपल पूर्णिमा पर होने वाले बाल विवाह के आयोजन की प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि निमंत्रण पत्र में दूल्हा व दुल्हन की जन्म दिनांक अंकित होनी चाहिए। ऐसा नहीं पाए जाने पर कार्रवाई होगी।