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एनीकट के वर्क आॅर्डर पर हाईकोर्ट की रोक

3 वर्ष पहले
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मोहड़ जलाशय परियोजना के तहत 17 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से एनीकट बनना है। जिसके लिए एरिगेशन विभाग की ओर से टेंडर जारी किया गया था। निर्माण शुरू करने विभाग की ओर से वर्क आॅर्डर जारी करने की कार्रवाई चल रही थी। जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

एनीकट बनाने मार्च में टेंडर जारी किया गया था। इसके लिए ओडिशा के डीडी बिल्डर्स ने टेंडर भरा था। जिसे निरस्त किया गया। टेंडर भरने वाली एजेंसी ने गलत ढंग से टेंडर निरस्त करने का आरोप लगाया है। इस वजह से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। जिस पर दो दिन पहले चीफ जस्टिस शरद कुमार गुप्ता की बेंच में सुनवाई हुई। जहां निर्णय लिया गया कि सुनवाई पूरी होने के पहले वर्क आर्डर जारी न किया जाए। अब सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। इसके पहले भी इस परियोजना के तहत किसानों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जिसमें कम मुआवजा देने का आरोप लगाया गया था।

मार्च में टेंडर जारी हुआ था
एरिगेशन विभाग के एसडीओ पीएम साहू ने बताया कि एनीकट निर्माण के लिए मार्च में टेंडर जारी हुआ था। जिस पर किसी ने आपत्ति लगाई है। जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार ही आगे की कार्रवाई होगी। मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद हाईकोर्ट में दोनों पक्ष से प्रस्तुत जानकारी पर सुनवाई होगी। जिसके बाद फैसला आएगा। हम भी फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

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