बालोद|राष्ट्रीय एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पूर्व में भी बने स्मार्ट कार्ड, डुप्लीकेट, अज्ञात व्यक्ति, परिवार गांव से बाहर निवासरत, मृत प्रकरण का सत्यापन किया गया है। बीएमआे डाॅ. एसके सोनी ने बताया कि हितग्राही को किसी प्रकार की परेशानी हो तो वह 22 मई तक लिखित रूप से दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।