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नपं अध्यक्ष ही नहीं तीन साल में एमएलए, जिपं सदस्य भी गए जेल

3 वर्ष पहले
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नगर पंचायत अर्जुंदा के अध्यक्ष ही नहीं है जो गुरुवार को जेल गए, पिछले तीन वर्ष 2016 से अब तक पुलिस ने जिले के 13 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण में मामला दर्ज किया है।

जिसमें विधायक से लेकर पूर्व विधायक, नगर पंचायत, नपा, जनपद अध्यक्ष, सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद व पार्टी से जुड़े अन्य नेता शामिल है। इनमें 10 जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जिसमें अधिकांश वर्तमान मंे जमानत पर छूट गए हैं। वहीं एक जनपद अध्यक्ष, जो थाने में रहा बाद में जमानत अर्जी लगाकर छुट गया। दो जनप्रतिनिधि अभी फरार है। वहीं इन पर पार्टी की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है।

अर्जुंदा नपं अध्यक्ष जेल में बंद- गुरुवार को दुर्ग से गिरफ्तार हुए अर्जुन्दा नगर पंचायत अध्यक्ष हरीश चंद्राकर बालोद जेल में बंद है। टीआई अवधराम साहू ने बताया कि अभी वे जेल में बंद हैं, हो सकता है बाद में जमानत के लिए आवेदन दें।

भाजपा: जिलाध्यक्ष लेखराम साहू का कहना है कि नपं अध्यक्ष हरीश चंद्राकर के निष्कासन की प्रक्रिया जिला स्तर पर हो चुकी है। आगे की कार्रवाई प्रदेश स्तर पर होगी। सारे विवरण मैंने फोन पर बता दिए। इनका आरोप सिद्ध हो चुका है, सीसीटीवी मंे दिख रहा है, बाकी अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भले ही मामला दर्ज हो लेकिन इसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है इसलिए कुछ नहीं कहूंगा।

पिछले 9 माह में इन जनप्रतिनिधियों को हो चुकी है जेल

हरीश चंद्राकर

मामला:
27 मार्च की रात अर्जुन्दा में दुकानों में आग लगाने का आरोप, कब जेल गए: 17 मई 2018

धारा: 436

2016 में ये भी इन मामलों में जेल जा चुके हैं

महेन्द्र टेकाम, पूर्व विधायक

मामला: एक समाज की महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप

कब जेल गए: 25 मार्च 2016

धारा: 354

इनके खिलाफ ठगी के मामले दर्ज, चल रही कार्रवाई

लोमस कुमार धुर्वे, जनपद सदस्य, तत्कालीन ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष

मामला: कलेक्ट्रेट में सहा. ग्रेड 3 पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 2.50 लाख रुपए ठगी का आरोप

धारा: 420

अभी क्या: पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी सात माह से फरार है। जिसकी तलाश जारी है।

दोनों पार्टी के जिलाध्यक्ष ने यह कहा

कांग्रेस: जिलाध्यक्ष अभिषेक शुक्ला का कहना है कि जपं सदस्य लोमस को पहले डौंडी ब्लॉक का कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन पार्टी के प्रति निष्क्रियता के कारण हटाया गया है। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पार्टी में कोई भी रहे, उसकी जानकारी प्रदेश स्तर पर देते हैं। अारोप लगते हैं लेकिन हम अपने स्तर पर जांच करवाते हैं, जांच सही मिलने पर प्रदेशाध्यक्ष को बताते हैं।

सविता कल्याणी

मामला: पीएम आवास में लोन के नाम पर ठगी,

कब जेल गईं- नवंबर 2017

धारा: 420

प्रेमचंद भंसाली, नपं अध्यक्ष

मामला: पासबुक, ऋणपुस्तिका जब्ती एटीएम व खाते से पैसा निकालने का आरोप , कब जेल: 21 अक्टूबर 2016

शशिप्रभा साहू, भाजपा नेत्री

मामला: वर्ष 2016 में पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर 3.50 लाख रुपए ठगी का आरोप

धारा: 420

अभी क्या: प्रार्थी की शिकायत पर भाजपा नेत्री के खिलाफ धारा 420 लगाकर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

रश्मि बघेल, जनपद सदस्य

मामला: प्रशिक्षण व नौकरी लगाने के नाम पर ठगी कब जेल गईं: अक्टूबर 2017

धारा: 420

आंदोलन के दौरान इन पर दर्ज हुआ मामला

भैयाराम सिन्हा, विधायक संजारी बालोद विधानसभा

पहला मामला: 27 फरवरी 2016 को किसान आक्रोश रैली के दौरान टीआई का काॅलर पकड़ने का आरोप

धारा: 294, 332, 353, 506, 186

कब जेल गए: अप्रैल 2016

दूसरा मामला: 13 अगस्त 2015 को विधायक भैयाराम सिन्हा और अन्य प्रतिनिधियों ने संभागीय विद्युत कार्यालय का घेराव किया था।

धारा: 448

क्या हुआ: जनहित के इस मामले में विधायक को जेल जाने की नौबत नहीं आई।

विकास चोपड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष बालोद

मामला: बालोद नगर पालिका सहित अन्य चार लोगों पर संजारी स्पोटर्स क्लब भवन का शिलालेख उखाड़ने का आरोप था।

धारा: 427, 448, 31

कब जेल गए: 4 जून

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