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दिव्यांगों के साथ अच्छे व्यवहार की सीख के लिए अफसर और कर्मचारी लेंगे ट्रेनिंग
दिव्यांगों के अधिकार और सुरक्षा के लिए शासन ने निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 बनाया है। लेकिन इसका पालन कई जिलों में नहीं हो पाता। जिस पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पीसी मिश्रा ने सभी जिला पंचायत व जनपद के सीईओ को पत्र लिखकर दिव्यांगों के प्रति रवैया सुधारने की नसीहत दी है।
पत्र में कहा है कि दिव्यांगों का पूरा ख्याल रखें। अगर अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट भी अब दिव्यांगों के अधिकारों के क्रियान्वयन की निगरानी और समीक्षा कर रही है। इसलिए इसे गंभीरता से ले। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र करते हुए अफसरों को लागू करने कहा है।
विभाग में शिकायत के लिए रखेंगे रजिस्टर
सभी शासकीय और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में दिव्यांगों के लिए अलग से शिकायत निवारण अधिकारी मनोनीत किया जाएगा। यह अधिकारी दिव्यांगो से संबंधित शिकायतों का अलग से शिकायत पंजी (रजिस्टर) बनाएंगे। दर्ज शिकायतों का 2 हफ्ते के भीतर निराकरण करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं से लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निशक्तता पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिवकुमार साहू ने कहा कि अधिनियम का उनका सही ढंग से पालन जरूरी है।
दिव्यांगों को यह सुविधा देने कहा है सचिव ने
सभी शासकीय और सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगों के अनुकूलित किया जाए। अपमानजनक शब्द कहने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है, ऐसे शब्दों का उपयोग न करने सभी अफसर अपने कर्मचारियों को जागरूक करेंगे। दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता विकसित करने के लिए कार्यशाला होगी।