जिले की ग्राम पंचायतों में अब ग्राम सेवक का चार्ज कनिष्ठ लिपिक या पंचायत सहायक के पास नहीं रहेगा। इस आशय के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने आदेश जारी किए। गौरतलब है कि कई पंचायतों में ग्राम सेवक के पद खाली होने से अतिरिक्त चार्ज संबंधित पंचायत के कनिष्ठ लिपिक व पंचायत सहायक के पास है। जिले की गई कई ग्राम पंचायतों में लंबे समय से कनिष्ठ लिपिक व पंचायत प्रसार अधिकारियों के पास ग्राम सेवक का चार्ज है। अब वे ग्राम पंचायत कार्यालय में कार्य नहीं करेंगे। यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में कार्य किया गया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शासन सचिव एवं आयुक्त कुंजीलाल मीणा के आदेश में लिखा है कि ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद का चार्ज सौंपे जाने के संबंध में 24 जून 2014 को विभाग के आदेश क्रमांक 1939 तहत नियम लागू होंगे। वर्तमान में यदि ग्राम अधिकारी का चार्ज अन्य किसी कार्मिक को सौंपा हुआ है तो उसे तत्काल निकटतम ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सौंपा जाना सुनिश्चित करें।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज आयुक्त ने जारी किए निर्देश
आदेश की पालना नहीं करने पर कार्रवाई
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त कुंजीलाल मीणा ने आदेश जारी कर पंचायतीराज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विकास अधिकारियों को इस आदेश की कठोरता से पालना सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए। उन्होंने आदेश में बताया कि निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विकास अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।