बांसवाड़ा। जिले में दुपहिया और चार पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब वाहन डीलर ही करेंगे। इसके लिए विभाग ने अब 33 वाहन डीलरों को अधिकृत किया है। नई व्यवस्था से नए वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन के लिए डीटीओ कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में पहले चयनित वाहन डीलरों को ही अधिकृत किए हुए थे अब अधिकृत डीलर बढ़ा दिए है। जिले में 6 लाख दुपहिया वाहन और 10 हजार के करीब चार पहिया वाहन पंजीकृत है। बांसवाड़ा में 18 से बढ़कर 32 अधिकृत डीलर हो गए है। डीटीओ एनएन शाह ने बताया कि निजी वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन फीस डीलर्स के वहीं जमा करानी होगी। वाहन की नंबर प्लेट भी डीलर के पास उपलब्धता होने पर मिल सकती है। इस कार्य के लिए अब डीटीओ के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यह व्यवस्था नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों पर ही लागू है।
दूसरे जिलों से क्रय हुए वाहनों का रजिस्ट्रेशन कार्यालय से किया जा सकेगा। इसके अलावा विभाग ने एक और राहत देते हुए राज्य में ही वाहन बेचने और खरीदने पर ली जाने वाली कर चुकता प्रमाण पत्र (टीसीसी) की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है।