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अब पीडब्ल्यूडी ही जारी करेगा भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र

3 वर्ष पहले
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बांसवाड़ा। अब निजी स्कूलों और इमारतों के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ही जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जारी करेंगे।

इस संबंध में दिशा-निर्देश पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव अनिल कुमार गर्ग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। इसके तहत सार्वजनिक या अर्द्धसार्वजनिक प्रकृति के निजी भवनों, जिन्हें भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की जरूरत है, वे आवेदन पर तय प्रक्रिया और शुल्क जमा करवाते हैं तो उन्हें विभाग से प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इसमें रमसा और डीपीईपी के लिए जारी होने वाले प्रमाण पत्र तीन साल के लिए वैध रहेंगे। इसके लिए पीडब्ल्यूडी को जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन की चिंता नहीं रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी के मना करने के बाद जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता की जरूरी शर्त भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र को पूरा करने में निजी स्कूलों के लिए संकट हो गया, था। इसे लेकर पिछले दिनों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परिपत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की, लेकिन मुख्यालय से कोई आदेश नहीं आने से गतिरोध बना हुआ था। इस मामले को लेकर भास्कर ने 10 अप्रैल को खबर प्रकाशित की। उसके बाद पीडब्ल्यूडी मुख्यालय से आदेश जारी हुआ है। इस बारे में पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता एनएस मीणा का कहना है कि शुक्रवार को ही इस बारे में आदेश मिला है। सभी अधिशासी अभियंताओं को इसकी पालना के निर्देश दिए गए हैं।

10 अप्रैल को प्रकाशित

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