बांसवाड़ा | शहरों के मास्टर प्लान में किसी भी प्रकार का बदलाव अब निकाय अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे। अब मास्टर प्लान में पाई गई त्रुटि के बाद भी नए सिरे से सरकार के स्तर से संशोधन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नए आदेश के अनुसार मास्टर प्लान में त्रुटि बदलने या अन्य बदलाव के लिए पहले नगर सुधार अधिनियम की धारा पांच में आपत्ति आमंत्रित कर नगर नियोजन किया जाए।