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रेलकर्मी देश में कहीं भी करा सकेंगे इलाज

3 वर्ष पहले
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बांसवाड़ा| सुप्रीम कोर्ट ने 44 लाख वर्तमान और रिटायर्ड केन्द्रीय कर्मचारियों को देश के किसी भी निजी अस्पताल में मेडिकल सुविधा देने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि बेहतर चिकित्सा कर्मचारी का अधिकार है, इसलिए केंद्र सरकार ऐसे किसी भी बिल का भुगतान करने से मना नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की पालना के लिए ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी लोहानी को पत्र भेजकर आदेश की पालना की मांग की है।

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