ड्राइविंग लाइसेंस के हर काम के लिए अब सिर्फ एक फार्म, आधार अनिवार्य
अधिसूचना जारी कर चुका है मंत्रालय, लागू करने के लिए आज अहम बैठक
अखिलेश कुमार|नई दिल्ली
देशभर में लर्निंग या पक्का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या रिन्यू कराना हो या डुप्लीकेट चाहिए हो, तो इन सबके लिए अब सिर्फ एक फार्म (फार्म नंबर-दो) भरना होगा। फार्म में ही लिखा होगा कि कौन से कागजात पते का प्रमाण होंगे और कौन सा कागज आपके पते और जन्म दोनों का प्रूफ होगा। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसे लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारी नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) के साथ बैठकें कर रहे हैं। सोमवार को केंद्रीय मंत्रालय और सरकार के अधिकारियों की एक बैठक है। इसमें नाम में परिवर्तन की छूट को लेकर नियम में बदलाव और कुछ अन्य सवालों के जवाब सामने आएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के नए फार्म में आधार नंबर या आधार नंबर नहीं है तो पंजीकरण नंबर, के कॉलम को अनिवार्य कॉलम में रखा है। आधार और वोटर आईडी को पता प्रमाण के साथ-साथ जन्म प्रमाणपत्र के तौर पर भी मान्यता दी गई है। अभी तक ये दोनों कागज सिर्फ पता प्रमाण के लिए मान्य थे। फार्म में मोबाइल नंबर देना भी अनिवार्य किया गया है।
फार्म में अंगदान करने के बारे में पूछा जाएगा
ड्राइविंग लाइसेंस के नए फार्म में आपको यह भरना होगा कि आप मृत्यु की दशा में अंगदान करना चाहते हैं या नहीं? फार्म में आप जैसा लिखेंगे, उसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख के ठीक नीचे प्रिंट भी किया जाएगा। ताकि किसी सड़क हादसे या आपात मौत में लाइसेंस से मृतक की इच्छा का पता चल सके और अगर वो अंगदान की इच्छा रखता था तो उसका इस्तेमाल किया जा सके।