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भुवनेश्वर: ओडिशा में तिहरे हत्याकांड मामले में नौ को फांसी की सजा सुनाई

3 वर्ष पहले
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भुवनेश्वर । ओडिशा की एक कोर्ट ने एक दंपती और उनकी बेटी की हत्या के मामले में नौ लाेगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई। गुनुपुर अदालत के अतिरिक्त सेशंस जज शुभेंदु कुमार पाती ने मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को सजा सुनाई। रायगडा के किटुम गांव में नौ सितंबर 2016 को इन लोगों ने असीना साबर, उसकी प|ी अंबेइ और उनकी बेटी असमानी को जादू टोने के संदेह में घर में घुसकर मारा-पीटा। उनके बेहोश होने के बाद पहले से खोदे हुए गड्‌ढों में उनको दफना दिया। अगले दिन उनके शवों को निकालकर जला दिया। दंपती की छोटी बेटी मालती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। वही मामले की चश्मदीद गवाह थी। पुलिस ने इस मामले में अजंता साबरा, बुभुना सबारा, मालुकु साबरा, पोडांतु साबरा, इरु साबरा, लाकिआ साबरा, देगुन सबरा, दसांता साबरा और दलसा साबरा और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था।





नाबालिग को छोड़कर सभी को फांसी की सजा दी गई है।

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