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पाक विस्थापित से फॉर्म प्रोसेस के लिए वसूले जा रहे ‌Rs.3 हजार

3 वर्ष पहले
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गृह मंत्रालय के एसएसए सहित चारों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी

जोधपुर | पाकिस्तान में जुल्मों सितम से पीड़ित होकर भारत की शरण में आने वाले हिंदू विस्थापितों से वसूली जानी जाने वाली घूस तीन हिस्सों में बंटती थी। एक विस्थापित को लॉन्ग टर्म वीजा या अन्य आवेदन के लिए फॉर्म से तीन हजार की वसूली की जाती है। इसमें से ये राशि गृह मंत्रालय के सीनियर सेक्रेटेड असिस्टेंट (एसएसए) पंकज कुमार मिश्रा सहित दलालों में बंटती थी। ये वसूली हर बार की जाती थी, यानी जितनी बार भी वीजा एक्सटेंशन करने, स्थाई नागरिकता का आवेदन करने, वापस पाकिस्तान जाने या लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन करते समय पैसे वसूले जाते थे। ये राशि सरकारी फीस के अलावा दलाल वसूलते थे। इस तरह एक बार में छह जनों के एक परिवार को तीस हजार रुपए से ज्यादा की चपत लगती थी। इस मामले में गृह विभाग के अनुभाग अधिकारी कुंदनलाल की तलाश की जा रही है। इस मामले में दो दिन पहले एसीबी के जाल में फंसे एसएसए मिश्रा, स्थानीय दलाल अशोक, गोविंद तथा भगवानाराम को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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