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तीन साल के लिए मान्य होगा भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र

3 वर्ष पहले
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बारां| राजस्थान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी प्रमोद शर्मा एडवोकेट, जिलाध्यक्ष राकेश सोनी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रद्युम्न वर्मा, ग्रामीण जिलाध्यक्ष महेंद्र मंडोला, पदम अग्रवाल ने बताया कि सरकार की ओर से स्कूल की मान्यता के लिए जरूरी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र को लेकर निजी संचालकों को राहत मिली है। अब उनके भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र तीन वर्ष के लिए मान्य होंगे। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डीईओ की अनुमति की जरूरत भी नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने भी मान्यता के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 से बढ़ाकर 23 अप्रैल कर दी है।

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