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दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में 8 साल की सजा

3 वर्ष पहले
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शेखपुरा| दहेज के लिए प|ी की हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दोषी पति को आठ साल सश्रम कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। मामला बरबीघा थाना क्षेत्र के डेलवा गांव का है। वर्ष 2015 में जयंत कुमार पर अपनी प|ी सरिता देवी की गला दबा कर हत्या कर उसका लाश गायब कर देने का आरोप था। जयंत की शादी इसी वर्ष हुई थी। मृतका नवादा के काशीचक थाना के बेलड़ गांव की निवासी थी।

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