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सिंचित-असिंचित भूमि के आधार पर दी जाएगी मुआवजा राशि

3 वर्ष पहले
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सिंचित-असिंचित भूमि के आधार पर दी जाएगी मुआवजा राशि

छबारा से अलीगंज तक नहर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है। किसानों के दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें सिंचित, असिंचित भूमि के आधार पर मुआवजा राशि दी जाएगी। डीएस तोमर, एसडीएम बरेली

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