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वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं लिया तो लगेगी पेनल्टी

3 वर्ष पहले
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बाड़मेर | प्रदेश में बढ़ते पॉल्यूशन पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने दुपहिया व चारपहिया वाहनों काे प्रदूषण लेने के लिए सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है।

सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले वाहन धारकों को अब माह वार पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। इसके लिए अपर परिवहन आयुक्त ने सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी किए है। आदेशानुसार एक माह की अवधि निकलने तक दुपहिया वाहन चालक को 200 रुपए पेनल्टी और एक माह से अधिक का समय होने पर 500 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। इसी तरह, चार पहिया वाहन की एक माह की अवधि निकलने पर 500 रुपए और एक माह बाद की अवधि निकलने पर एक हजार रुपए प्रति माह के हिसाब से देने होंगे।

पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पीयूसी को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए परिवहन अपर आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। पीयूसी नहीं लेने वालाें को माहवार पेनल्टी चुकानी पड़ेगी।-डीडी मेघाणी, डीटीओ

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