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दो मंजिल की इजाजत लेकर बना दी पांच मंजिला होटल भास्कर खुलासे के बाद दो मंजिल ध्वस्त करने के आदेश

3 वर्ष पहले
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शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके रेलवे स्टेशन के सामने अवैध रूप से बनी पांच मंजिला होटल को ध्वस्त करने का निर्णय नगर परिषद ने किया है। इसके लिए बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 30 दिन का समय दिया है कि वे खुद अवैध निर्माण को हटा लें, नहीं तो परिषद खुद ध्वस्त करेगी। गौरतलब है कि जी प्लस टू की आवासीय इजाजत पर पांच मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कर व्यवसायिक उपयोग किया जाना लगा। इसको लेकर नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त गुंजन सोनी ने नवंबर 2017 में होटल को सीज किए जाने की कार्यवाही की थी। इसके 3 माह तक होटल बंद रही, लेकिन इसके बाद एक शपथ पत्र पर फिर शुरू हो गई। इसका दैनिक भास्कर ने खुलासा किया था। नगर परिषद आयुक्त पंकज मंगल ने नियम विरुद्ध बनी होटल को ध्वस्त करने का निर्णय किया है। इसके लिए बिल्डिंग मालिक को निर्णय का नोटिस भेजकर 30 दिन में बिना स्वीकृति के नियम विरुद्ध बनी तृतीय, व चतुर्थ निर्माण को ध्वस्त करने के लिए निर्देश दिए है।

घपला : 6 माह पहले सीज, 3 माह पहले शपथ पत्र पर खुल गई, अब गिराने के आदेश

सीज बिल्डिंग काे आयुक्त नहीं खोल सकते, समिति ही करेगी निर्णय

नियम विरुद्ध बनी ब्लू स्टार इन बिल्डिंग को नवंबर 2017 में तत्कालीन आयुक्त गुंजन सोनी ने सीज किया था। बिजली कनेक्शन भी विच्छेद किया गया। इसके तीन माह बाद बिल्डिंग मालिक ने शपथ पत्र पेश किया कि वे इस बिल्डिंग का आवासीय ही इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ही बिल्डिंग मालिक ने सीज बिल्डिंग को खोल नियम विरुद्ध होटल का संचालन शुरू कर दिया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 के तहत सीज किए गए भवनों को मुक्त किए जाने के लिए नगर परिषद आयुक्त, विधि सलाहकार, संबंधित उपायुक्त या अधिकृत अधिकारी, सहायक या उप नगर नियोजक की एक समिति का गठन किया जाकर निर्णय लिया जाएगा कि तर्कसंगत व न्यायोचित कारणों का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित किया जाएगा। इस निर्णय के बाद आयुक्त सीज बिल्डिंग को खोलने का आदेश जारी करेगा,लेकिन तत्कालीन आयुक्त सोनी ने नियमों की अवेहलना करते हुए अपने स्तर पर ही होटल खोलने के आदेश दिए थे।

समिति की अनुशंषा पर नगर परिषद का निर्णय, तीस दिन में नियम विरुद्ध तीसरी व चौथी बिल्डिंग को गिराए

ब्लू स्टार इन होटल ग्राउंड समेत कुल पांच मंजिला है। इसमें जी प्लस टू तक की आवासीय इजाजत है, जबकि तीसरी व चौथी मंजिल बिना इजाजत बनाई गई है। 25 अप्रैल काे नगर परिषद ने समिति की अनुशंषा अनुरूप निर्णय किया। बिल्डिंग मालिक की लंबित भू-उपयाेग परिवर्तन पत्रावली पर कार्यवाही कर डिमांड पर मांग पत्र या नियमानुसार कार्यवाही आदेश शीघ्र जारी किए जाएं। पार्किंग व्यवस्था के स्वामित्व दस्तावेज मय फोटो प्रस्तुत करें। बिना स्वीकृति के नियम विरुद्ध तृतीय व चतुर्थ निर्माण को 30 दिन में ध्वस्त कर मय फोटोग्राफ परिषद को लिखित सूचना दे। प्रार्थी द्वारा बनाए गए प्रोजेक्शन को स्वयं के स्तर पर हटाए। अगर इन आदेशों की पालना नहीं की जाती है तो नगर परिषद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करेगी।

ब्लू स्टार इन होटल के मामले में पत्रावली की जांच करने पर नियम विरुद्ध तृतीय व चतुर्थ मंजिल को ध्वस्त किए जाने का निर्णय किया है। इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है, पालना नहीं की जाती है तो नगर परिषद स्वयं ध्वस्त करने की कार्यवाही करेगी।-पंकज मंगल, आयुक्त, नगर परिषद

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