कहीं भी भेजिए माल, कीमत 50 हजार से अधिक तो लेना ही होगा ई-वे बिल
बाड़मेर | प्रदेश में गुड्स एवं सर्विस टैक्स लागू होने के बाद सरकार ने व्यवहारियों के लिए राज्य के भीतर के संव्यवहार के लिए 20 मई से ई-वे बिल लागू करने का निर्णय लिया है। यह बिल राज्य के भीतर होने वाले समस्त कर योग्य संव्यवहारों पर लागू होगा। यानी व्यवहारी द्वारा 50 हजार से ज्यादा का माल कितनी भी दूरी पर भेजना या मंगवाना हो तो उसे यह बिल जारी करवाना आवश्यक होगा। व्यवहारी प्रदेश में 50 किलोमीटर तक कारोबार स्थल से आगे परिवहन के लिए माल ट्रांसपोर्ट के पास बुकिंग को भेजने एवं ट्रांसपोटर्स से माल वापस व्यवहारी के व्यवसाय स्थल तक पहुंचाने के लिए ई-वे बिल का पार्ट-ए भरना आवश्यक होगा।