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अलॉटियों को नहीं मिला पॉजेशन, साइड पर चल रहा काम

3 वर्ष पहले
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बठिंडा डेवलपमेंट अथारिटी (बीडीए) की 36 एकड़ पुरानी सेंट्रल जेल साइट पर काटे गए 155 रिहायशी प्लॉट्स के अलॉटियों को पॉजेशन नहीं देने के मामले की बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले अलॉटियों ने वकील के जरिए कोर्ट को साइट पर चल रहे कामों की तस्वीरें पेश की और बताया कि 14 मार्च को सुनवाई में बीडीए के एस्टेट आफिसर ने हल्फिया बयान दिया था कि 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। 31 मार्च तक अलॉटियों को पॉजेशन दे दिया जाएगा। आज 18 अप्रैल तक उन्हें पॉजेशन नहीं मिला है। अलॉटियों ने कोर्ट को बताया कि नहीं सड़कें बन सकी और नहीं साइट लाइट, पार्क और नहीं बिजली कनेक्शन जोड़ा गया है। बीडीए जिस हिसाब से काम कर रहा है, उससे लगाता है कि अगले 3 महीने तक काम पूरा नहीं हो सकेगा। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि बीडीए की तरफ से बिना पॉजेशन के उनसे वसूला किया जा रहा ब्याज माफ करवाया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद कोई भी टिप्पणी देने से पहले अगली सुनवाई 30 अप्रैल तय की है। फैसला न सुनाएं जाने की वजह से बीडीए को काम पूरा कर पॉजेशन देने के लिए 12 दिन का ओर समय मिल गया है।

इधर, विजिलेंस जांच की मांग

पुरानी सेंट्रल जेल साइट पर 100 फीट सड़क को 70 बनाने के मामले में सिविल लाइन रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी ने सीएम समेत हाईकोर्ट को लिखित शिकायत भेजी है। सोसायटी के प्रधान लीला राम, वाइस प्रेजीडेंट परमप्रीत भसीन, महासचिव धीरज मित्तल, लीगल एडवाइजर एडवोकेट गुरप्रीत सिंह भसीन व अमनदीप सिंह ने आरोप लगाया कि बीडीए का अचानक योजना में बदलना लोगों से धोखाधड़ी है। इसकी सीबीआई या विजिलेंस जांच कराई जाए।

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