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बिना डीएल के चालान काटा, उसी को किया जब्त, बाद में एसएचओ ने दी सफाई, बोले- क्लेरिकल मिस्टेक

3 वर्ष पहले
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वाहनों का चालान करने के नाम पर लोगों को परेशान करने का एक मामला उस समय सामने आया जब बठिंडा पुलिस ने एक कार चालक का ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण चालान कर उसका ड्राइविंग लाइसेंस ही जब्त कर लिया। कार चालक एडवोकेट अमनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि वह मुक्तसर में प्रैक्टिस करते हैं और बठिंडा में रहते हैं। 17 अप्रैल को मुक्तसर से बठिंडा जा रहे थे तो हाईटेक प्वाइंट मुक्तसर रोड बुलाढेवाला में थाना सदर बठिंडा की पुलिस ने एसएचओ की अगुवाई में नाका लगाया हुआ था। नाके पर उनकी कार (पीबी 30 एस 8700) को पुलिस कर्मचारियों ने रोक लिया व कागज मांगे। उनके द्वारा कागज दिखाने पर भी रजिंदर सिंह एचसी ने उनका बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चालान नंबर 7059 भर दिया। हैरानी की बात यह कि बराड़ द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाए जाने पर भी वही लाइसेंस नंबर पीबी 3019910015149 अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई पर रोष जाहिर करते कहा कि नाके पर खड़े पुलिस कर्मचारी हर हाल में चालान करने की कोशिश करते हैं भले ही कागजात पूरे हों। उन्होंने सीनियर पुलिस अधिकारियों से इस मामले की पड़ताल करने की मांग की है।

आपके पास शिकायत का अधिकार

ऐसे ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एक लिखित शिकायत फौरन अगले दिन संबंधित जिला यातायात पुलिस अधीक्षक को दें, या फिर जिले के एसएसपी को दें।

गलत चालान होने पर चालान फॉर्म पर चालक अपना हस्ताक्षर करने से पहले अपनी कमेंट्स भी दर्ज कर सकता है।

रोड पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा बहस न करें अन्यथा वो आपके ऊपर एक और ऑफेंस जोड़ सकता है “बदतमीजी” का।

चालान कटवाकर उसका भुगतान कर रसीद प्राप्त करें। लिखित शिकायत के साथ चालान एवं भुगतान की रसीद संलग्न करें।

पहले भी सामने आया था मामला...

इसी तरह की एक शिकायत 2016 में बठिंडा में सामने आई जब पुलिस ने बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने में चालान काट दिया, जबकि ड्राइवर गाड़ी को सड़क किनारे खड़ी करके सामान लेने दुकान पर गया हुआ था।

पुलिस ने मानी गलती

थाना सदर बठिंडा के एसएचओ नरिंदर कुमार ने बताया कि एडवोकेट अमनदीप सिंह बराड़ का चालान बिना नंबर प्लेट या किसी अन्य जुर्म में किया गया होगा परंतु भूल में बिना ड्राइविंग लाइसेंस लिखा गया। यह क्लेरिकल मिस्टेक है। वहीं एसएसपी नवीन सिंगला ने मामले की जांच करवाने व आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।

गलत चालान काटने पर क्या करें

वकील एमएम बहल के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी जनता के साथ अन्याय व या परेशानी खड़ी करता है तो वह पद का दुरुपयोग माना जाएगा। कोर्ट ने हिदायत दी थी कि उच्चाधिकारियों को चाहिए कि वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के कामों का अलग से रिकार्ड रखे।

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