नशे के साथ पकड़े गए तीन युवकों को 10-10 साल की कैद
बठिंडा| एडिशनल सेशन जज मनजिंदर सिंह की अदालत ने नशा तस्करी में तीन लोगों को 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 7 अगस्त 2013 को एंटी नारकोटिक सेल और थाना कोतवाली पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने संतपुरा रोड, बठिंडा पर स्थित एक खाली प्लॉट में खड़े 3 युवकों नरिंदर कुमार शर्मा निवासी परसराम नगर बठिंडा और नीरज कुमार व कैलाश दोनों निवासी थर्मल कॉलोनी को काबू कर उनके पास से 2 लीटर नशीला घोल तथा 250 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों खिलाफ थाना कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। उक्त केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने नरिंदर कुमार शर्मा को 10 साल कैद तथा 2 लाख रुपए जुर्माना जबकि नीरज कुमार तथा कैलाश को 10 साल कैद तथा 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को दो साल और जेल काटनी होगी।