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एमपी गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका डाल पंजाब के पानी की कीमत मांगी

3 वर्ष पहले
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चंडीगढ़ | पटियाला से सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब को 80 हजार करोड़ रुपये दिलाए जाने की मांग की है। डॉ. गांधी के साथ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अजीत सिंह बैंस व अन्यों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि आजादी के बाद से पंजाब राजस्थान और दूसरे ऐसे राज्यों को पानी दे रहा है जहां नदियां नहीं हैं। ऐसे में फ्री पानी की कीमत का भुगतान किया जाए। खंडपीठ ने 28 मई के लिए मामले पर सुनवाई तय की है।

याचिका में सतलुज, रावी और ब्यास से पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल को देने का विरोध किया गया है। याचिका में केंद्र सरकार की 29 जनवरी 1955 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई,जिसके तहत पानी के बंटवारे का फैसला लिया गया था। कहा गया कि इसके बदले पंजाब को 80 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए।

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