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विवाह स्थलों के लिए अब हर साल देना होगा पंजीयन शुल्क, पहले हर 5 वर्ष में जमा करा रहे थे

3 वर्ष पहले
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नगर परिषद क्षेत्र में स्थित विवाह स्थल संचालकों को अब पंजीयन शुल्क सालाना देना होगा। इससे पहले अब तक परिषद में से हर 5 साल में यह शुल्क जमा करा रहे थे। इसके लिए नगर परिषद की साधारण सभा में नगर परिषद विवाह स्थल का पंजीयन संशोधन उपविधियां, 2018 के प्रस्ताव को बहुमत के साथ पारित किया। इसके बाद परिषद प्रशासन ने यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू कर दी है। यह उपविधियां नगर परिषद ब्यावर की समस्त सीमा में प्रभावशील होगी। नगर परिषद ब्यावर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां 2018 के तहत परिषद सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी स्थानीय निकाय की अनुमति प्राप्त किए बिना ऐसे स्थान का विवाह स्थल अथवा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं कर सकेगा। फिलहाल नगर परिषद में 27 मैरिज गार्डन है जबकि विभिन्न समाजों के भवन करीब 40 हैं।

परिषद ने यह तय किया पंजीयन शुल्क
एक हजार वर्गगज के लिए - 5 हजार रुपए प्रतिवर्ष

एक हजार से 1500 वर्गगज के लिए - 10 हजार रुपए

1500 से 2500 वर्गगज के लिए - 15 हजार रुपए

2500 से 5000 वर्गगज के लिए - 25 हजार रुपए

5000 वर्गगज से अधिक के लिए - 30 हजार रुपए

न्यूनतम सड़क की चौड़ाई

2500 वर्गगज तक के समारोह स्थल के लिए - 30 फीट

2500 वर्गगज तक से अधिक के समारोह स्थल के लिए - 40 फीट

पुरानी धर्मशालाओं के लिए सड़क की चौड़ाई यथा स्थिति रहेगी तथा नई धर्मशालाएं बनने पर उपरोक्त बिंदू 01 व 02 के प्रावधान लागू होंगे।

अग्निशमन के अनापत्ति प्रमाण-पत्र का शुल्क

1500 वर्गगज तक के विवाह स्थल के लिए - 1000 रु वार्षिक

1500 से अधिक 5000 वर्गगज तक - 2000 रुपए वार्षिक

5000 वर्गगज से अधिक के लिए-3000 रुपए

संचालक को गार्ड की भी करनी होगी नियुक्ति
1500 वर्गगज से कम के लिए - 2 गार्ड 1500 से 5000 वर्गगज तक के लिए- 3 गार्ड

5000 वर्गगज से अधिक के लिए - 4 गार्ड

ये गार्ड वाहनों को विवाह स्थल की निर्धारित पार्किग स्थल पर ही खड़ा करवाएंगे तथा विवाह स्थल के सामने यातायात को बाधित होने से रोकेंगे।

यह देना होगा सफाई शुल्क

1500 वर्गगज से कम के लिए - 10,000 रुपए प्रतिवर्ष

1500 से 5000 वर्गगज तक के लिए - 20,000 रुपए

5000 वर्गगज से अधिक के लिए - 30,000 रुपए

उक्त सफाई शुल्क वर्ष में दो किश्तों में जमा होगा प्रथम किस्त अप्रैल मे एवं द्वितीय किस्त सितंबर में देनी होगी।

इन नियमों की पालना भी आवश्यक

पार्किंग की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। अग्निशमन यंत्र होने चाहिए।

समारोह स्थलों की क्षमता के अनुसार आयोजन। समारोह स्थल पर दो गेट के साथ गार्डों की नियुक्ति। 50 हजार लीटर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

दुर्घटना बीमा होने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था।

परिषद क्षेत्र में स्थित विवाह समारोह स्थल संचालक अब तक 5 वर्ष में एक बार पंजीयन शुल्क दे रहे थे। जिन्हें अब नियमानुसार सालाना पंजीयन शुल्क चुकाने के लिए पाबंद किया है। इससे नगर परिषद की आय भी बढ़ेगी। रेखा जेसवानी, सचिव, नगर परिषद

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