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25 प्रतिशत राशि जमा कराकर सेटलमेंट कमेटी में उपभोक्ता कर सकेंगे निपटारा

3 वर्ष पहले
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विद्युत वितरण निगम की ओर से ऐसे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है जिनको डिफेक्टिव मीटर के कारण आए अधिक व गलत बिल के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्युत वितरण निगम की ओर से अब ऐसे उपभोक्ता बिल की 25 प्रतिशत राशि जमा कराकर सेटलमेंट कमेटी में मामले को लेकर उसका निपटारा कर सकते हैं। निगम की ओर से जारी इन आदेशों के बाद उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। निगम की ओर से जारी आदेशों के तहत आमतौर पर देखा गया है कि निगम के अधिकारियों की ओर से डिफेक्टिव मीटर व गलत बिलिंग की समस्या से परेशान उपभोक्ताओं को कुल बिल की 50 प्रतिशत राशि जमा करानी होती थी। एेसे में कई उपभोक्ताओं अधिक राशि होने के चलते पैसे जमा नहीं कराते थे जिसके चलते निगम को उनका विद्युत संबंध विच्छेद करना पड़ता था। ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ही अजमेर विद्युत वितरण निगम के अतिरिक्त मुख्य अभियंता एस.एस.मीना ने उक्त निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि निगम की ओर से सेटलमेंट कमेटी की बैठक आयोजित कर डिफेक्टिव मीटर होने के चलते आए अधिक बिल व गलत बिल की राशि सहित अन्य मामलों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई जाती है।

उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
अजमेर डिस्कॉम की ओर से हाल ही में आदेश जारी कर उपभोक्ता की ओर से 25 प्रतिशत राशि जमा करवाकर मामले को सेटलमेंट कमेटी में जाने के निर्देश दिए गए हैं। डिस्कॉम की ओर से मिले निर्देशों के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। दिनेश सिंह, अधिशाषी अभियंता, विद्युत वितरण निगम,ब्यावर

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