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स्वैच्छिक भार वृद्धि व श्रेणी परिवर्तन अब 30 जून तक

3 वर्ष पहले
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विद्युत वितरण निगम की कृषि उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सहुलियत देने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है। इसी प्रयास के तहत निगम की ओर से लागू की गई ‘स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा‘ के तहत उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी श्रेणी के विद्य‌ुत उपभोक्ता योजना के तहत आवेदन कर तय सीमा से बढ़े हुए भार व श्रेणी परितर्वन के लिए आवेदन कर सकते हैं और निगम की ओर से लगाए जाने वाली पैनल्टी से बच सकते हैं। निगम के अतिरिक्त मुख्य अभियंता की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत ऐसे उपभोक्ता जिनके विरुद्ध स्वीकृत भार से अधिक भार उपयोग करने व घरेलू से अघरेलू श्रेणी में उपभोग करने के लिए सतर्कता जांच प्रतिवेदन लंबित है। ऐसे लंबित सतर्कता जांच के प्रकरणों में भी 30 जून तक कोई जुर्माना राशि नहीं ली जाकर स्वैच्छिक भार वृद्धि/श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना के अनुरुप सामान्य दरों पर ही निस्तारण किया जाएगा। यदि उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं और योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद निगम की ओर से जांच के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाया जाता है तो ऐसे उपभोक्ताओं से बढ़े हुए भार पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूली जाएगी।

डिस्कॉम

योजना का फायदा उठाने के लिए किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता कर सकेंगे आवेदन

आदेशों में निम्न निर्देश भी दिए

ऐसे मामले जिनमें उपभोक्ता ने संबंधित अपीलेट अथॉरिटी के मामला पेश किया है व विवादित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करवा रखी है, ऐसे अधइक भार वाले प्रकरणों में स्वीकृत भार से अधिक भार का स्थायी शुल्क लेकर व घरेलू से अघरेलू श्रेणी परिवर्तन के प्रकरणों में अघरेलू श्रेणी की सामान्य दर से अधिक से राशि का पुननिर्धारण कर निस्तारण कर दिए जाएंगे। यदि उपभोक्ता की निर्धारण के अनुसार अधिक राशि जमा है तो शेष राशि आगामी बिलों में समायोजित की जाएगी।

ऐसे मामले जिनमें उपभोक्ता ने न्यायालय में परिवाद दायर किया हुआ है। ऐसे उपभोक्ता अपना परिवाद न्यायालय से वापिस ले लेता है तो ऐसे मामलों का भी उपरोक्त प्रावधानों के तहत निस्तारण किया जा सकेगा।

ऐसे मामले जिनमें स्वीकृत भार से अधिक भार उपयोग करने व घरेलू श्रेणी से अघरेलू श्रेणी से अघेरलू श्रेणी में उपभोग करने से संबंधित सतर्कता जांच प्रतिवेदन का निस्तारण हो चुका है तो ऐसे मामलों में पुर्नविचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन की बढ़ाई अंतिम तारीख

विद्य‌ुत वितरण निगम की ओर से पूर्व में यह योजना सिर्फ कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए शुरु की गई थी। इसके बाद अब हाल ही में स्वैच्छिक भार वृद्धि व श्रेणी परिवर्तन योजना समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू कर दी गई है। उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता आगामी 30 जून तक आवेदन कर सकता है। योजना के तहत उपभोक्ता अपनी श्रेणी में भी परिवर्तन कर सकता है।

निगम की ओर से लागू की गई स्वैच्छिक भार वृद्धि व श्रेणी परिवर्तन योजना तहत किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता निगम को आवेदन कर अपने बढ़ते हुए विद्य‌ुत भार व श्रेणी परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उक्त योजना के तहत आवेदन कर उपभोक्ता पैनल्टी से बच सकता है। डी.के.गुप्ता, सहायक अभियंता, सीएसडी फर्स्ट, विद्य‌ुत वितरण निगम, ब्यावर

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