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बेगूं-काटूंदा सड़क निर्माण में भेदभाव पर स्थाई लोक अदालत में वाद दायर; कलेक्टर, एक्सईएन व एईएन को किया तलब

3 वर्ष पहले
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काटूंदा-बेगूं फोरलेन सड़क निर्माण की दूरी में भेदभाव के चलते बेगूं निवासी अधिवक्ता द्वारा चित्तौड़गढ़ स्थाई लोक अदालत में कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी एक्सईएन, एईएन के खिलाफ जनहित का वाद दायर कराया गया है। लोक अदालत द्वारा तीनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब किया गया है।

काटूंदा सड़क पर ‘50 फीट की बजाय 35 फीट पर हो रहे निर्माण‘ पर दैनिक भास्कर द्वारा 10 मई को मय फोटो समाचार प्रकाशित कर सड़क निर्माण में हो रहे भेदभाव को उजागर किया गया। साथ ही सड़क निर्माण में उड़ती धूल से जनस्वास्थ्य प्रभावित होने की समस्या भी उठाई गई। जिस पर जागरूक अधिवक्ता राकेश कुमार ओझा ने चित्तौड़गढ़ स्थाई लोक अदालत में राज्य सरकार के प्रतिनिधि कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन व एईएन के खिलाफ जनहित में वाद पेश किया। लोक अदालत द्वारा तीनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब किया गया है। अधिवक्ता ओझा ने बताया कि बेगूं-काटूंदा सात किमी सड़क बेगूं की मुख्य सड़क है जिस पर आगामी आवागमन को देखते सड़क मध्य से 50-50 फीट की दूरी पर निर्माण की आवश्यकता है। काटूंदा से किशोरपुरा तक तो पीडब्ल्यूडी द्वारा 50 फीट पर निर्माण कराया जा रहा है जबकि किशोरपुरा से नए बस स्टैंड तक 35 फीट पर ही निर्माण कराकर ठेकेदार को लाभ पहुंचाया जा रहा है व रोड संकड़ा किया जा रहा है। भविष्य के ट्रैफिक व दुर्घटना घटित नहीं हो इसके लिए 50 फीट पर सड़क निर्माण आवश्यक है।

भास्कर फा‌ॅलोअप

10 मई को प्रकाशित

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