बेगमगंज| अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद रघुवंशी ने जानलेवा हमला करने वाले आरोपी रामबाबू आदिवासी को 5 साल के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक बद्रीविशाल गुप्ता ने बताया कि 28 दिसंबर 2010 को हरदौट मूड़ला के रास्ते पर खेत पर रामबाबू ने रामसिंह को पैसों के लेने देन पर हुए विवाद में कुल्हाड़ी से कमर के ऊपर वार किया था। इससे पेट में चाेट आई थी। डॉ. शबाना मसूद ने एमएलसी और डाॅ. प्रवीण शर्मा गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल ने शल्य चिकित्सा कर रिपोर्ट दी। रामसिंह की चोट जीवन के लिए खतरनाक थी। न्यायालय ने साक्ष्य व न्याय सिद्धांतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया है।