पटाखे फोड़ने पर पेट में मारा था चाकू, आरोपी को 5 साल की सजा
दीपावली की रात घर के सामने पटाखे फोड़ रहे एक युवक काे पटाखे चलाने से रोककर उसके पेट में चाकू मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने 5 साल के कारावास की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक नितिन मिश्रा ने बताया 11 नवंबर 2015 को रात 11 बजे अर्जुननगर में चाकूबाजी की घटना हुई थी। अर्जुन नगर निवासी राजेश धुर्वे दीपावली की रात घर के सामने पटाखे फोड़ रहा था। तभी आरोपी बाबाराव चौरे आया और पटाखे फोड़ने से मना कर गालीगलौज करने लगा। राजेश धुर्वे ने कहा आज दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे। इस बात पर आरोपी आगबबूला हो गया और उसने राजेश के पेट में चाकू मार दिया।
परिजन उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाए थे जहां से उसे भोपाल रैफर कर दिया। 20 दिन चले इलाज के बाद, बमुश्किल उसकी जान बचाई जा सकी। पुलिस ने आरोपी बाबाराव चौरे पर धारा 307 और 294 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार निगम ने आरोपी बाबाराव चौरे को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
पटाखे फोड़ना बंद नहीं करने पर आरोपी ने पेट में मारा था चाकू