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मारपीट के 4 आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा व 600-600 रु. का जुर्माना

3 वर्ष पहले
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बैतूल| मारपीट करने वाले चार आरोपियों को आमला की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मीना शाह ने न्यायालय उठने तक की सजा तथा 600-600 रुपए जुर्माना से दंडित किया। इस मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जगदीश परते ने की। मीडिया सेल प्रभारी अमित राय ने बताया 11 जनवरी 2015 को बुचनवाड़ी गांव में फरियादी अम्मीलाल खेत में काम कर रहा था। इस दौरान आरोपी तिताल पिता चैतराम (40), अर्जुन पिता मिश्रीलाल (35), गनीबाई पति टाटक (40) तथा किशोरी पिता चैतराम (40) ने खेत जोतने की बात को लेकर उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की थी।

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