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पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर जंगल में जलाने वाले हत्यारे पति को आजीवन कारावास, एक हजार रुपए अर्थदंड
चिता में कुल्हाड़ी भी जला देना चाहता था आरोपी
भास्कर संवाददाता| बैतूल
प|ी की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर उसे आग के हवाले करने वाले पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार निगम ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक नितिन मिश्रा ने बताया बीजादेही के कुमईपानी में 10 मई 2016 को रामरती बाई और उसका पति बिहारीलाल जंगल में बांस लेने के लिए गए थे। यहां पर आरोपी बिहारीलाल ने कुल्हाड़ी मारकर रामरती बाई की हत्या कर दी और लकड़ियों की चिता बनाकर उसे आग के हवाले कर दिया। दोपहर 3 बजे वह अकेला घर लौट आया। इस पर रामरती बाई के मायके वालों ने जंगल में जाकर देखा तो यहां पर रामरती की जलती हुई लाश मिली।
चांदी की चेन से पता चला, किसकी चिता है
जंगल पहुंचे मायके वालों को चांदी की चेन देखकर पता चला, रामरती की चिता है। हत्या में प्रयोग की कुल्हाड़ी भी चिता में जल रही थी। मायके वालों के बयान के आधार पर बीजादेही पुलिस ने आरोपी बिहारीलाल पर धारा 201 और 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार निगम ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी बिहारीलाल को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। उसे धारा 201 के तहत साक्ष्य नष्ट करने का दोषी पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मप्र शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक नितिन मिश्रा ने की।
घर जवाई था बिहारीलाल गांव जाने को लेकर था झगड़ा
आरोपी बिहारीलाल मूढ़ा गांव में ससुराल में घर जवाई बनकर रह रहा था। वह प|ी रामरती से मालीपुरा गांव जाने की बात पर मारपीट करता था। विवाद इतना बढ़ा कि उसने कुल्हाड़ी से रामरती की हत्या कर दी।
बाइक चोरी करने वाले आरोपी को 5 माह का कारावास
बैतूल| बाइक चोरी करने वाले एक आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 5 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मीडिया सेल प्रभारी अमित राय ने बताया 7 जनवरी 2017 को जुम्मन धुर्वे अपनी बाइक से जयस्तंभ चौक चिचोली में बाजार से सामान खरीदने आया था। बाइक एक जगह खड़ी कर वह बाजार से सामान लेकर 1 घंटे बाद लौटा तो बाइक गायब थी। घटना की एफआईआर चिचोली थाने में की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी राजू पिता मुन्ना यादव निवासी सिंगार चावड़ी को पकड़ा था। उसके पास से बाइक भी बरामद की थी। उसने अपना अपराध भी कबूल लिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पंकज कुमार ने इस मामले में आरोपी को धारा 379 के तहत 5 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया। जिला अभियोजन अधिकारी एमआर खान के मार्गदर्शन में वरिष्ठ एडीपीओ अमित कुमार राय ने पैरवी की।