बैतूल| एसडीएम शैक्षणिक संस्थाओं अौर स्वास्थ्य केंद्रों में जन सामान्य की संख्या और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए पीएचई की अनुशंसा के आधार पर बोर खनन के प्रतिबंध को शिथिल कर अनुमति दे सकेंगे। यह निर्णय जिला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की बैठक में लिया गया।