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जागरुकता शिविर में बाल विवाह रोकथाम की दी जानकारी

3 वर्ष पहले
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पीलीबंगा| ताल्लुका विधिक सेवा समिति द्वारा बुधवार को ग्राम पंचायत डींगवाला के अटल सेवा केंद्र में विधिक जागरुकता शिविर लगाया गया। शिविर में पीएलवी राय सिंह मेहरड़ा ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, पीड़ित प्रतिकर स्कीम व 14 जुलाई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में उपस्थित ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सरपंच इकबाल शाह बोदला ने दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश आदि सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मनीष आहूजा, मुंशीराम, उपसरपंच मुखत्यार सिंह, शांति देवी, विद्या, दलीप, सुधीर, पवन, रानी देवी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे।

नोहर| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत मंदरपुरा में विधिक जागरुकता शिविर लगाया गया। ताल्लुका विधिक सेवा समिति की ओर से लगाए गए इस शिविर में पीएलवी नरेन्द्र शर्मा ने ‘बाल विवाह अभिशाप ही नहीं कानूनी अपराध है’ के विषय पर ग्रामीणों को जानकारी देते हुए इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयासों की बात कही। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी संबंधी भी जानकारियां दी। इस मौके पर नि:शुल्क विधिक सहायता संबंधी पंफलेट भी वितरित किए गए।

भादरा में 14 जुलाई को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

भादरा| राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार 14 जुलाई के द्वितीय शनिवार को आयोजित होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बुधवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में बैठक का आयोजन हुआ। इसमें न्यायालय में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों शमनीय दांडिक अपराध, एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली-पानी के बिल, मजदूरी भत्ते, पेंशन व राजस्व मामलों का राजीनामा के जरिए निस्तारण करवाने पर विचार-विमर्श किया गया व लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देने का आह्वान किया गया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट जयराम जाट, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी पृथ्वीराज जाखड़, बार संघ अध्यक्ष राजेन्द्र जाखल समेत अनेक विभागों के अधिकारी व अधिवक्तागण मौजूद थे। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिकतम प्रकरणों के निस्तारण हेतु निरंतर संपर्क में रहने के लिए सहमत हुए।

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